मुख्यमंत्री (अनु. 163) Chief Minister (Section 163)

मुख्यमंत्री (अनु. 163)

  • अनुच्छेद 164 - विधान सभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है।
  • शपथ व त्यागपत्र - राज्यपाल 
  • कार्यकाल - 5 वर्ष / विधानसभा के विश्वास तक/अनिश्चित काल
  • योग्यता - न्युनतम आयु 25 वर्ष
  • नोट - बिना विधानमण्डल सदस्य कोई भी व्यक्ति अधिकतम 6 माह तक मुख्यमंत्री बन सकता है। इससे आगे मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए विधानमण्डल के किसी भी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करनी अनिवार्य है।
  • पद से हटाने की प्रक्रिया - विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके।
कार्य -
  • मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को सलाह देना।
  • मंत्रियों को मंत्रालय आंवटित करना।
  • मंत्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करना।
  • राज्य का राजनैतिक प्रमुख होता है।
  • राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है।
  • राष्ट्रीय विकास परिषद व अन्र्तराजीय परिषद का सदस्य होता है।
  • विधानसभा का नेता होता है।
  • राज्य सरकार का मुख्य वक्ता या प्रवक्ता होता है।
  • राज्य की मंत्री परिषद व राज्यपाल के मध्य कड़ी का काम करता है।
  • अनुच्छेद 167 -इसमें मुख्यमंत्री के कार्य/दायित्वों का उल्लेख है। जो निम्न है -
  • मुख्यमंत्री शासन सम्बन्धी सूचनाएं राज्यपाल को देता है।
  • राज्यपाल द्वारा सूचना मांगने पर सूचना उपलब्ध करवाना।
  • किसी मंत्री के द्वारा किसी विषय पर निर्णय लेने पर उसकी सूचना मंत्री परिषद में प्रस्तुत करना।