Lok Sabha Speaker लोकसभा अध्यक्ष / स्पीकर

लोकसभा अध्यक्ष/स्पीकर

  • अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनते है।
  • योग्यता - लोकसभा का सदस्य होना चाहिए।
  • न्यूनतम आयु - 25 वर्ष

शपथ - कोई नहीं दिलाता क्योंकि वह पहले से ही लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ले लेता।

  • कार्यकाल - 5 वर्ष/लोकसभा के विश्वास तक
  • त्यागपत्र - लोकसभा उपाध्यक्ष को।
  • नोट - लोकसभा उपाध्याक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है।
  • वेतन - संविधान के अनुसार संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। (मासिक वेतन 1,25,000)
  • पद से हटाने की प्रक्रिया -
  • 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है।
  • लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित करके।

प्रोटेम स्पीकर 
         प्रोटेम स्पीकर/अंतरिम अध्यक्ष
        15वीं लोकसभा 16वीं लोकसभा
        अध्यक्ष            अध्यक्ष
     
       मीरा कुमार कमल नाथ      सुमित्रा महाजन
     नियुक्त - राष्ट्रपति
कार्य -  

  • लोकसभा कि अध्यक्षता करता है।
  • लोकसभा को स्थगित करता है।
  • संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है।
  • अनुच्छेद 110 कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है।
  • लोकसभा विपक्षी दल के नेता के रूप में सहमति देता है।
  • अनुच्छेद 100 (1) लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत डालने का अधिकार है।