- प्रधानमंत्री
- अनुच्छेद 74 के अनुसार भारत में लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल को राष्ट्रपति सरकार बनने के लिए आमन्त्रित करता है व मंत्रिपरिषद का गठन करता है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
- अनुच्छेद 75(1) के अनुसार लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है।
- नोट: अगर लोकसभा में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेक से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है।
- शपथ - प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति पद एवं गोपनियता की शपथ दिलवाता है।
- त्यागपत्र - राष्ट्रपति
- योग्यता - न्यूनतम आयु 25 वर्ष
- नोट - बगैर संसद सदस्य कोई भी व्यक्ति 6 माह तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर सकता है तथा इससे आगे संसद के किसी भी एक सदन कि सदस्यता प्राप्त करनी अनिवार्य है।
- कार्यकाल - 5 वर्ष/राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त
कार्य एवं शक्तियां -
- केन्द्र में मंत्रियों कि नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है।
- मंत्रियों को मंत्रालय आंवटित करता है।
- मंत्रिमण्डल कि बैठकों कि अध्यक्षता करता है।
- भारत सरकार का मुख्य वक्ता या प्रवक्ता होता है।
- प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति के मध्य एक कड़ी के रूप में काम करता है।
- संसदीय शासन प्रणाली में सभी मंत्री प्रधानमंत्री के साथ तैरते है व प्रधानमंत्री के साथ डुबते है।
- संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री का कत्र्तव्य है कि राष्ट्रपति के द्वारा पूछे जाने वाली सभी सूचनाओं को सदन के पटल पर रखे।
- प्रधानमंत्री सामान्तया लोकसभा में सदन का नेता होता है।
- प्रधानमंत्री समय से पूर्व लोकसभा का भंग करने की सिफारिष राष्ट्रपति को कर सकता है।
- प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख होता है।
- राष्ट्रीय विकास परिषद व नीति आयोग का अध्यक्ष होता है।
वर्तमान नीति आयोग के अध्यक्ष - नरेन्द्र मोदी
वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष - राजीव कुमार