Prime Minister प्रधानमंत्री


  • प्रधानमंत्री
  • अनुच्छेद 74 के अनुसार भारत में लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल को राष्ट्रपति सरकार बनने के लिए आमन्त्रित करता है व मंत्रिपरिषद का गठन करता है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 
  • अनुच्छेद 75(1) के अनुसार लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है।
  • नोट: अगर लोकसभा में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेक से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है।
  • शपथ - प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति पद एवं गोपनियता की शपथ दिलवाता है।
  • त्यागपत्र - राष्ट्रपति
  • योग्यता - न्यूनतम आयु 25 वर्ष
  • नोट - बगैर संसद सदस्य कोई भी व्यक्ति 6 माह तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर सकता है तथा इससे आगे संसद के किसी भी एक सदन कि सदस्यता प्राप्त करनी अनिवार्य है।
  • कार्यकाल - 5 वर्ष/राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त

कार्य एवं शक्तियां -

  1. केन्द्र में मंत्रियों कि नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है।
  2. मंत्रियों को मंत्रालय आंवटित करता है।
  3. मंत्रिमण्डल कि बैठकों कि अध्यक्षता करता है।
  4. भारत सरकार का मुख्य वक्ता या प्रवक्ता होता है।
  5. प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति के मध्य एक कड़ी के रूप में काम करता है।
  6. संसदीय शासन प्रणाली में सभी मंत्री प्रधानमंत्री के साथ तैरते है व प्रधानमंत्री के साथ डुबते है।
  7. संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री का कत्र्तव्य है कि राष्ट्रपति के द्वारा पूछे जाने वाली सभी सूचनाओं को सदन के पटल पर रखे।
  8. प्रधानमंत्री सामान्तया लोकसभा में सदन का नेता होता है।
  9. प्रधानमंत्री समय से पूर्व लोकसभा का भंग करने की सिफारिष राष्ट्रपति को कर सकता है।
  10. प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख होता है।
  11. राष्ट्रीय विकास परिषद व नीति आयोग का अध्यक्ष होता है।

वर्तमान नीति आयोग के अध्यक्ष - नरेन्द्र मोदी
वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष - राजीव कुमार