Fundamental Rights मूल अधिकार -2



Fundamental Rights
  • वर्तमान में मूल अधिकार निम्न हैं।
  • समानता का अधिकार - अनुच्छेद 14-18
  • स्वतन्त्रता का अधिकार - अनुच्छेद 19-22
  • शोषण के विरूद्ध अधिकार - अनुच्छेद 23-24
  • धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार- अनुच्छेद 25-28
  • शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार-अनुच्छेद 29-30
  • संवैधानिक उपचारों का अधिकार - अनुच्छेद 32
  • समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
  • advancestudytricks.blogspot.com
  • अनुच्छेद 15 (1) - राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।      (5 आधार लिये गये)
  • अनुच्छेद 15 (2) - राज्य सभी सर्वाजनिक स्थल तालाब कुएं सभी वर्गो के लिए खुला रखेगा। अर्थात राज्य भेद-भाव नहीं करेगा।
  • अनुच्छेद 15 (5) - इसे 93वें सविधान संशोधन 2006 के द्वारा जोड़ा गया इस अनुच्छेद में ैण्ब्ण् व ैण्ज्ण् तथा पिछड़े हुए लोगों के लिए उच्च निजी शिक्षण संस्थानों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया।
  • अनुच्छेद 16 (1) - लोक नियोजन में सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किये गये है।
  • अनुच्छेद 16 (2) राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश जाति, लिंग, जन्म स्थान, उदभव व निवास स्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं करेगा।
  • अनुच्छेद 16 (3) - राज्य चाहे तो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है अर्थात राज्य उच्च रोजगार किसी क्षेत्र विशेष के लिए आरक्षित कर सकता है।
  • अनुच्छेद 16 (4) - सरकार समाज के पिछड़े लोगों तथा जिनको सरकारी नौकरियों में अप्रयाप्त प्रतिनिधित्व है के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती हैं।
  • 1953 ई. में पिछड़े वर्गो की स्थिति का अध्ययन करने के लिए काका कालेलकर की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया।
  • 1979 ई. में पिछड़े वर्गो की स्थिति का अध्ययन करने के लिए मोराजी देसाई के समय वी.पी. मण्डल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जिसकी सिफारिश पर प्रधानमंत्री वी.पी.सिंह सरकार ने 1990 ई. में पहली बार ओ.बी.सी. को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया।
  • 1951 में एस.सी. व एस.टी. को आरक्षण दिया गया।
  • अनुच्छेद 16(4।) - 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में एस.सी. व एस.टी. को पदोन्नति में आरक्षण दिया गया।
  • अनुच्छेद 17 - अस्पृश्यता या छुआछूत का अन्त
  • अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए 1955 ई. में नागरिक अधिकार सरंक्षण अधिनियम बनाया जिसे 1976 ई. में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम नाम कर दिया गया।
  • एस.सी. व एस.टी. के विरूद्ध अत्याचारों को रोकने हेतु अनूसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 में बनाया गया।
  • अनुच्छेद 18 - उपाधियों का अन्त
  • अनुच्छेद 18 (1): शिक्षा व सेना को छोड़कर उपाधियों का अन्त।
  • अनुच्छेद 18 (2): भारत का कोई भी नागरिक बिना राष्ट्रपति अनुमति के किसी विदेशी राज्यों से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।
  • स्वतन्त्रता का अधिकार - अनुच्छेद 19-22
  • अनुच्छेद 19 (1) - इसमें वर्तमान में 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। मूल रूप से स्वतंत्रताऐं 7 थी।
  • नोट - अनुच्छेद 19(1चध्)ि - सम्पति अर्जन की स्वतत्रंता को 44वें संविधान सशोधन द्वारा हटा दिया गया।
  • अनुच्छेद 19(1ं) - भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतत्रंता
  • प्रैस की स्वतत्रंता, सूचना का अधिकार व झण्डा फहराने के अधिकार का भारतीय संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं हैं लेकिन इन्हें भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग माना जाता है।
  • अनुच्छेद 19 (1इ) - शांतिपूर्वक निशस्त्रीकरण सम्मेलन की स्वततंत्रता बिना किन्ही शस्त्रों के।
  • अनुच्छेद 19 (1ब) - संगठन या संघ बनाने की स्वतत्रंता
  • अनुच्छेद 19 (1क) भारत के राज्य क्षेत्र में भ्रमण की स्वतत्रंता।
  • अनुच्छेद 19 (1म) - जम्मू कश्मीर को छोड़कर निवास स्थान बनाने की स्वतत्रता।
  • अनुच्छेद 19 (1ह) - व्यापार या वाणिज्य करने की स्वतत्रंता
  • नोट: अनुच्छेद 19 में प्रदान स्वतंत्रताएं आत्यांतिक नहीं है।
  • निम्न कारणों से इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 
advancestudytricks.blogspot.com 1

अनुच्छेद 20 - अपराधों के लिए दोष सिद्धि के सम्बन्ध में सरक्षण
advancestudytricks.blogspot.com 3


  • नोट - मेनका गांधी बनाम भारत संघ विवाद, 1978 - इस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने विदेश जाने के अधिकार को इसमें शामिल किया।
  • अनुच्छेद 21 (।) - यह अनुच्छेद 86 वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया 6-14 वर्ष तक आयु के बालकों को राज्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवायेगा।
  • अनुच्छेद 22 - गिरफ्तारी और निरोध के सम्बन्ध में संरक्षण

anuched 22

  • नोट - अनुच्छेद 22 में यह भी लिखा हुआ हैं कि किसी व्यक्ति को निवारक निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अनुच्छेद 22 में प्रदान अधिकार प्राप्त नहीं होगा। 
  • प्रमुख निवारक निरोधक अधिनम निम्न है -
  • आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम ;डप्ै।द्ध . 1971.78
  • आन्तकवादी विध्वसंकारी गतिविधि निरोधक अधिनियम ;ज्।क्।द्ध - 1985.95
  • आन्तकवादी निरोधक अधिनियम ;च्व्ज्।द्ध - 2002.04
  • शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

advance study ricks 1

  • नोट - बंधुआ मजदुरी प्रणाली उन्नमूलन अधिनियम - 1976, दिना बनाम भारत संघ विवाद - 1983: इस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि कैदियों को अपने काम के लिए उचित मजदुरी पाने का अधिकार है।
  • अनुच्छेद 24 - 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिम भरा कार्य करवाना कानूनी रूप से अवैध है अर्थात व्यवहार में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को पारिश्रमिक कार्य करवाना कानूनी रूप से अवैध है।
  • धार्मिक स्वतत्रंता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28) 
  • अनुच्छेद 25 - अपने-अपने धर्म को मानने, प्रचार-प्रसार, धर्म के अनुरूप आचरण तथा अन्तःकरण  की स्वतत्रंता है।
  • यह स्वतंत्रता अत्यांतिक नहीं है।
  • निम्न कारणों से प्रतिबंध लगाया जा सकता है -
  • लोक व्यवस्था
  • सदाचार
  • स्वास्थ्य
  • नोट: अनुच्छेद 25 में यह उल्लेखित है कि सिक्खों के द्वारा कृपाण को धारण करना धर्म के अनुरूप आचरण है।
  • कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर सकता है परन्तु अनुच्छेद 25 में उल्लेख नहीं है।
  • अनुच्छेद 25 के द्वारा यदि कोई दबाव या आर्थिक प्रलोभन में धर्म परिवर्तन करता है तो राज्य रोक लगा सकता है।
  • अनुच्छेद 25 के द्वारा हिन्दु धर्म से सम्बन्धित सभी स्थल सभी वर्गो के लिए खुल्ले रहेगे।
  • अनुच्छेद 26 - 

advance study ricks 2


  • अनुच्छेद 27 - धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर मुक्तदान
  • अनुचछेद 28 - किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान में किसी एक धर्म-विशेष की शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती।
  • हाल ही में तमिलनाडू के शिक्षण संस्थाओं में वन्दे मातरम को अनिवार्य किया गया है।
  • हाल ही में उत्तर प्रदेश में मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य किया गया है।
  • शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
  • अनुच्छेद 29 - अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण
  • सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बनाये रखने का अधिकार है।
  • अल्पसंख्यक शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है।
  • अनुच्छेद 30 - किसी एक धर्म विशेष की शिक्षा प्रदान करने के लिए अलग से शिक्षण संस्थान खोले जा सकते है जैसे मदरसा।
  • संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)
  • बी.आर. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है।
  • नोट - मूल अधिकारों की सूरक्षा सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 व उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के द्वारा 5 रिट या याचिकाएं जारी करके करते हैं।

advance study ricks 3

advance study ricks 4


  • नोट - याचिका जारी करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा शक्ति शाली है।
  • अनुच्छेद 33 - सैन्य बल, पुलिस, व इंटेलिजेंस से सम्बन्धित लोगों के लिए संसद कानून बनाकर मौलिक अधिकरों को कम कर सकती है।
  • अनुच्छेद 34 - मार्षल लाॅ (सैन्य कानून) के कारण मौलिक अधिकारों का नुकसान होता तो संसद कानून बनाकर क्षति पूर्ति कर सकती है।
  • अनुच्छेद 35 - मौलिक अधिकरों के संदर्भ में कुछ बाते ऐसी है जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है।

advance study ricks 5